सिंगरौली
एनसीएल प्रबंधन ने मृतक की पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश जारी किये
दुधीचुआ परियोजना – मृतक कर्मचारी के आश्रित को
प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जारी
दुधीचुआ/म.प्र., दिनांक 18 नवंबर 2025
एनसीएल की दुधीचुआ परियोजना में सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में मैकेनिकल फिटर श्री राम सजीवन वैश्य (कर्मी संख्या 26118489, कटे-6) की आकस्मिक खदान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद एनसीडब्ल्यूए-XI की कण्डिका 9.3.0 के अंतर्गत मृतक कर्मचारी के आश्रित को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया में कंपनी ने श्री सुरेन्द्र कुमार वैश्य, पुत्र स्व. राम सजीवन वैश्य, को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जारी किया है।
यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से ट्रेनी पद पर छह माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए की गई है। नियुक्ति के साथ कंपनी ने निम्न प्रमुख शर्तें निर्धारित की हैं:
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मुख्य बिंदु – नियुक्ति की शर्तें
1. स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत छह माह तक ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा।
प्रशिक्षण अवधि के दौरान कटे-1 का मूल वेतन 1502.66 रुपये प्रतिदिन देय होगा।
2. प्रशिक्षण अवधि असंतोषजनक पाये जाने पर बढ़ाई जा सकती है और
बिना कारण बताये सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार कंपनी को होगा।
3. कार्य ग्रहण करने के बाद चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन किया जाएगा।
प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
4. नियुक्ति एनसीडब्ल्यूए एवं कंपनी के स्थायी आदेशों, खान अधिनियमों तथा
समय–समय पर जारी कार्यालय आदेशों के अधीन होगी।
5. एक माह के भीतर सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आश्रितता प्रमाणपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
गलत दस्तावेज पाए जाने पर बर्खास्तगी तक की कारवाही संभव है।
6. कर्मचारी पूर्णकालिक होगा तथा किसी अन्य कार्य में संलिप्त नहीं रह सकेगा।
7. कर्मचारी एक माह की सूचना या उसके बदले वेतन देकर सेवा त्याग सकता है — यही नियम
कंपनी द्वारा सेवा मुक्त किए जाने की स्थिति में भी लागू होगा।
8. वर्तमान पदस्थापना दुधीचुआ परियोजना में होगी,
लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोल इंडिया की किसी भी कंपनी/परियोजना में भेजा जा सकता है।
9. यदि नियुक्त व्यक्ति किसी अन्य सरकारी/अर्धसरकारी या निजी संस्था में कार्यरत है,
तो अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न दस्तावेज की मूल व प्रमाणित प्रतिलिपियाँ लाना अनिवार्य:
शैक्षणिक योग्यता एवं आयु प्रमाणपत्र
चरित्र प्रमाणपत्र
SC/ST जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
11. नियुक्ति पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है,
अन्यथा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी।
12. मृतक कर्मचारी से आश्रितता की सत्यता का परीक्षण किया जाएगा।
गलत जानकारी मिलने पर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
13. सामान्य कार्य अवधि 8 घंटे प्रतिदिन तथा 9 पेड हॉलिडे वार्षिक निर्धारित किए गए हैं।
14. कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य पाए जाने पर
कर्मचारी को आवश्यकतानुसार कार्य सौंपा जाएगा।
15. कार्य
भार ग्रहण करने के साथ सभी शर्तें स्वतः स्वीकार मानी जाएँगी।





